Rashtriya Parivarik Labh Yojana 2024: सरकार आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन करती है। ये योजनाएं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करती हैं और उनके जीवन स्तर को सुधारने में मदद करती हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी ऐसी एक योजना चलाई जा रही है, जिसका नाम राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना है। इस योजना के तहत, यदि राज्य के किसी परिवार के एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो सरकार उस परिवार को ₹30,000 की आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
इस योजना का संचालन उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। इस लेख में आपको इस योजना के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी, जिसमें ऑनलाइन आवेदन, पात्रता आदि की जानकारी शामिल है।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2024
इस योजना के तहत, राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के गरीब परिवारों को शामिल किया गया है। पहले इस योजना के अंतर्गत 20,000 रुपये का मुआवजा दिया जाता था, जिसे 2013 में बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया गया। जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना के तहत सहायता प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए लाभार्थी का बैंक खाता होना आवश्यक है, क्योंकि सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का उद्देश्य
जैसा कि हम जानते हैं, परिवार का मुखिया परिवार के पालन-पोषण के लिए एकमात्र कमाई करने वाला व्यक्ति होता है। यदि किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है, तो परिवार को उसकी मृत्यु के बाद आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना शुरू की है। इस योजना के माध्यम से, जिन परिवारों के मुखिया की मृत्यु हो चुकी है, उन्हें 30,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सकें।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का विवरण
- योजना का नाम: राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
- शुरू करने वाला: उत्तर प्रदेश सरकार
- लाभार्थी: राज्य के गरीब परिवार
- विभाग: समाज कल्याण विभाग, यूपी
- आवेदन का तरीका: ऑनलाइन
- आधिकारिक वेबसाइट: http://nfbs.upsdc.gov.in/
योजना के लाभ
- इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को 30,000 रुपये का मुआवजा प्रदान किया जाता है।
- यह योजना उन गरीब परिवारों के लिए है जिनके मुखिया की मृत्यु हो चुकी है और उनके पास कोई कमाने वाला नहीं है।
- अब तक कई परिवारों को इस योजना का लाभ मिल चुका है, और आगे भी बहुत से परिवारों को यह लाभ मिलेगा।
- ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के गरीब परिवार इस योजना के पात्र हैं।
- आवेदक के बैंक खाते में एकमुश्त धनराशि जमा की जाएगी, इसलिए आवेदक का बैंक खाता होना अनिवार्य है।
- आवेदन के 45 दिनों के भीतर लाभार्थी को धनराशि प्रदान कर दी जाएगी।
पात्रता
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- लाभ केवल उन परिवारों को मिलेगा जिनके मुखिया की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच थी और उनकी मृत्यु हो चुकी है।
- शहरी क्षेत्रों के लिए वार्षिक आय 56,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह सीमा 46,000 रुपये है।
- आवेदक परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहा हो।
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- मोबाइल नंबर
- मुखिया का आयु प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
दिशा-निर्देश
- फार्म के सभी भाग अंग्रेज़ी में भरे जाएंगे।
- आवेदक को राष्ट्रीय स्तर के बैंक खाते का विवरण देना होगा।
- सहकारी बैंक का खाता मान्य नहीं है।
- तहसील स्तर से जारी आय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- आवेदक द्वारा दी गई जानकारी को सत्य माना जाएगा और यदि किसी त्रुटि पाई गई तो आवेदक जिम्मेदार होगा।
- सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की छाया प्रति अपलोड करना अनिवार्य है।
- मान्यता प्राप्त अस्पताल, नगर पंचायत या तहसील स्तर से जारी मृत्यु प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- लाभार्थी का फोटो हस्ताक्षर 20 केबी से अधिक नहीं होना चाहिए और यह जेपीईजी फॉरमैट में होना चाहिए।
- लाभार्थी का पहचान पत्र, बैंक पासबुक, मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र आदि पीडीएफ फॉर्मेट में 20 केवी से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले आवेदक को समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- होम पेज पर “नया पंजीकरण” का विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक करें।
- इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, जिसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें।
- सभी जानकारी भरने के बाद “सबमिट” बटन पर क्लिक करें।
आवेदन की स्थिति जांचें
- समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- “आवेदन पत्र की स्थिति” के विकल्प पर क्लिक करें।
- आवश्यक जानकारी भरें और “सर्च” बटन पर क्लिक करें।
जिला वार लाभार्थियों का विवरण
- समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होम पेज पर जनपद वार लाभार्थियों का विवरण के लिंक पर क्लिक करें।
- जिले, तहसील, ब्लॉक और पंचायत का चयन करें।
शासनादेश डाउनलोड करें
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर “शासनादेश” के विकल्प पर क्लिक करें।
- पीडीएफ फाइल डाउनलोड करें।
संपर्क करें
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर “संपर्क सूत्र” के विकल्प पर क्लिक करें।
- यहां से सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त करें।
हेल्पलाइन नंबर
- यदि आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो आप टोल फ्री नंबर 18004190001 पर संपर्क कर सकते हैं।