दोस्तों, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद व्यक्ति को 3000/- रुपये मासिक पेंशन दी जाती है। यह भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना में भारत के सभी राज्यों के लोग आवेदन करके 3000/- रुपये मासिक पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। इस लेख में हम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे।
इस लेख को पूरा जरूर पढ़ें और बताए गए तरीके को फॉलो करके आप भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का अवलोकन
- योजना का नाम: Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana
- उद्देश्य: असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना।
- शुरू कब हुई: यह योजना 15 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी।
- आवेदन मोड: ऑनलाइन और ऑफलाइन (CSC के द्वारा)
- आधिकारिक वेबसाइट: www.maandhan.in
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना क्या है
यह योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है, जिसके तहत असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु होने पर मजदूरों को हर महीने 3000/- रुपये की पेंशन दी जाएगी। यह केंद्र सरकार की योजना है और इसके तहत भारत के सभी नागरिक आवेदन कर सकते हैं।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित मजदूरों और उनके परिवार को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में कौन आवेदन कर सकता है?
वे सभी असंगठित मजदूर जिनकी मासिक आय 15000/- रुपये से कम है, इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का लाभ उन सभी असंगठित मजदूरों को मिलेगा जिनका ई-श्रम कार्ड बन चुका है।
(जैसे रेहड़ी-ठेला चलाने वाले, ईंट-भट्ठे के मजदूर, मोची, कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कामगार श्रमिक, निर्माण श्रमिक, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन श्रमिक, स्वयं-रोजगार वाले, हैंडलूम वर्कर, चमड़ा वर्कर आदि मजदूर इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं और मासिक पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।)
इस योजना में वे असंगठित मजदूर आवेदन कर सकते हैं जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच है और मासिक आय 15000/- रुपये से कम है।
इस योजना का लाभ लेने के नियम व शर्तें
- इस योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति का ई-श्रम कार्ड बना हुआ होना चाहिए।
- इस योजना में सिर्फ असंगठित क्षेत्र के मजदूर ही आवेदन कर सकते हैं।
- यदि किसी श्रमिक का NPS, ESIC या EPF कटता है तो वह इस योजना में आवेदन नहीं कर सकता।
- यदि कोई व्यक्ति टैक्स पे करता है, तो वह इस योजना में आवेदन नहीं कर सकता।
- यदि आवेदक की मृत्यु हो जाती है, तो उसका पति/पत्नी इस योजना को आगे चला सकता है। उसे आगे का योगदान भरना होगा और 60 वर्ष की आयु होने के बाद उस व्यक्ति को 3000/- रुपये मासिक पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी।
- आवेदक की मृत्यु होने पर, यदि नॉमिनी चाहे तो इस योजना को बंद करवा सकता है। जितनी राशि आवेदक द्वारा जमा की गई थी, वह ब्याज सहित नॉमिनी को वापस कर दी जाएगी।
- इस योजना में आवेदन करने के लिए किसी भी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। अनपढ़ से लेकर पढ़ा-लिखा व्यक्ति भी आवेदन कर सकता है।
- आवेदक की मृत्यु के बाद उसके पति/पत्नी को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसमें पति/पत्नी को 50% पेंशन दी जाएगी।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- बैंक पासबुक
- श्रमिक बोर्ड का पंजीकरण क्रमांक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में आवेदन कैसे करें?
यदि आप प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाना होगा। यह योजना भारत सरकार द्वारा संचालित की जा रही है और CSC के माध्यम से श्रमिकों के आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। वहां जाकर आपको अपनी जानकारी के साथ पंजीकरण कराना होगा और निवेश की राशि का चयन करना होगा।
इस योजना में आवेदन करने के लिए आप कॉमन सर्विस सेंटर के अलावा अपने नजदीकी बैंक शाखा में भी जा सकते हैं। जिस भी बैंक में आपका बचत खाता है, वहां जाकर आप प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए आवेदन फार्म जमा कर सकते हैं। इस योजना के तहत, 60 वर्ष की आयु के बाद आपको 3000/- रुपये तक की मासिक पेंशन प्राप्त हो सकती है।